रायपुर। CG News : राजधानी रायपुर में तीन महीने से लागू बोरिंग प्रतिबंध अब समाप्त कर दिया गया है। मानसून की दस्तक के साथ ही कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने छत्तीसगढ़ पेयजल संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत लगाए गए इस प्रतिबंध को हटाने का आदेश 1 जुलाई को जारी कर दिया। अब जिले में आम लोग नियमानुसार बोरिंग खुदवा सकेंगे।
CG News : गौरतलब है कि 1 अप्रैल से रायपुर जिले में गर्मी की शुरुआत के साथ ही बोरिंग पर रोक लगा दी गई थी। इस दौरान केवल कलेक्टर की अनुमति से ही बोर खुदाई की इजाजत मिल रही थी। बिना अनुमति बोरिंग करवाने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का प्रावधान था, जिससे शहर और आसपास के क्षेत्रों में बोरिंग लगभग बंद हो गई थी। कुछ जगहों पर चोरी-छिपे खुदाई की कोशिशें भी हुईं, जिन पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की थी।
अब जब बारिश का मौसम आ चुका है, तो प्रशासन ने राहत दी है, लेकिन साथ ही अपील भी की है कि यदि आपके पास पहले से जल स्रोत उपलब्ध है तो बोरिंग से बचें। अधिकारियों ने चेताया है कि सीमित इलाकों में बार-बार बोरिंग से भूजल स्तर नीचे जा रहा है, जिससे हर साल गर्मी में जल संकट गहराता जा रहा है।