CG NEWS: पत्नी की हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा, न्यायालय ने सुनाया कठोर फैसला

CG NEWS: घरघोड़ा : अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने पत्नी की हत्या के मामले में दोषी पाए गए अनिल कुमार बेहरा को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर अर्थदंड भी लगाया गया है।

CG NEWS: मामले की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने बताया कि तमनार थाना अंतर्गत ग्राम चिर्रामुड़ा निवासी अनिल कुमार बेहरा ने 29 अप्रैल 2022 की रात पत्नी खुशबू बेहरा की हत्या कर दी थी। आरोपी ने चरित्र पर शक को लेकर पत्नी से विवाद किया और फिर गुस्से में आकर तकिए से उसका मुंह और नाक दबाकर जान ले ली। हत्या के बाद अनिल ने मामले को छिपाने की कोशिश की और मृतिका के माता-पिता को यह कहकर सूचना दी कि खुशबू को चोट लगी है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

 

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CG NEWS: परिजन जब तमनार अस्पताल पहुंचे, तब तक खुशबू की मौत हो चुकी थी। दरअसल, खुशबू की मृत्यु घर में ही हो चुकी थी। आरोपी ने इसे दुर्घटना का रूप देने की साजिश रची, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सच्चाई उजागर कर दी। रिपोर्ट में साफ तौर पर हत्या की पुष्टि हुई, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई तेज की और आरोपी से पूछताछ में उसने अपराध स्वीकार कर लिया।

 

CG NEWS: विवेचना के दौरान थाना प्रभारी जी. पी. बंजारे ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 के तहत चालान तैयार कर न्यायालय में पेश किया।

 

CG NEWS: मामले की सुनवाई के दौरान सभी साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने अनिल कुमार बेहरा को दोषी मानते हुए धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 1000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं धारा 201 के तहत 5 साल के सश्रम कारावास और 1000 रुपये जुर्माना भी लगाया गया।

CG NEWS: न्यायालय के इस फैसले से मृतिका के परिजन संतुष्ट दिखे और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। एक बेटी जो विवाह के बाद नए जीवन की शुरुआत के सपने लेकर घर छोड़कर आई थी, उसे क्या पता था कि उसका जीवन सिर्फ दो महीनों में ही खत्म हो जाएगा। 29 अप्रैल की वह रात खुशबू की जिंदगी की आखिरी रात साबित हुई, जब उसके ही जीवनसाथी ने उसकी सांसें छीन लीं।

 

 

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