School Education Department : रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने युक्तियुक्तकरण के तहत स्थानांतरित शिक्षकों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। शासन ने साफ निर्देश दिए हैं कि जो शिक्षक नई पदस्थापना वाली संस्था में कार्यभार ग्रहण नहीं कर रहे हैं, उनका वेतन तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाएगा और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी।
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क्या है मामला?
शासन द्वारा दिनांक 02 अगस्त 2024 और 28 अप्रैल 2025 को जारी आदेशों के अनुसार, शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण कर उन्हें नवीन स्कूलों में भेजा गया था। लेकिन बड़ी संख्या में शिक्षक अब तक नई संस्था में कार्यभार ग्रहण नहीं कर पाए हैं। शिक्षा विभाग ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए सख्त रुख अपनाया है।
वेतन रोकने का आदेश केवल उन शिक्षकों पर लागू होगा, जिन्हें कोर्ट से कोई अंतरिम राहत नहीं मिली है। ऐसे शिक्षकों के लिए विभाग ने स्पष्ट किया है कि कार्य में अनुपस्थिति बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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शासन का सख्त रुख:
“सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त और पारदर्शी बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। जो शिक्षक नई नियुक्ति के बाद भी ड्यूटी जॉइन नहीं कर रहे हैं, उन्हें अब बिना सैलरी रहना होगा।”