CG Excise Constable Posting: सरकारी नौकरी मिली, फिर भी नहीं की जॉइनिंग… 29 उम्मीदवारों पर गिरी कार्रवाई

Chhattisgarh Excise Constable Recruitment: छत्तीसगढ़ आबकारी आरक्षक भर्ती से जुड़ा बड़ा फैसला सामने आया है। आबकारी विभाग ने निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले 29 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति रद्द कर दी है। विभाग के अनुसार इन उम्मीदवारों को कई अवसर दिए गए, लेकिन तय समय तक उन्होंने जॉइनिंग नहीं की। इसके बाद आबकारी आयुक्त कार्यालय ने नियुक्ति निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया।

छत्तीसगढ़ आबकारी आरक्षक भर्ती के तहत चयनित अभ्यर्थियों को समय पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए थे। विभाग का कहना है कि समय सीमा समाप्त होने के बाद भी उम्मीदवारों को तीन बार नोटिस जारी किए गए और अंतिम अवसर भी दिया गया, लेकिन इसके बावजूद 29 अभ्यर्थी जॉइनिंग के लिए उपस्थित नहीं हुए। ऐसे में विभाग ने नियमानुसार उनकी नियुक्ति समाप्त कर दी।

200 पदों पर जारी हुए थे नियुक्ति आदेश
छत्तीसगढ़ आबकारी आरक्षक भर्ती में 23 अप्रैल 2026 को कुल 200 चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति और पदस्थापना आदेश जारी किए गए थे। इनमें से अधिकांश अभ्यर्थियों ने कार्यभार संभाल लिया, लेकिन 29 उम्मीदवारों ने निर्धारित अवधि में जॉइन नहीं किया। विभाग ने उन्हें 9 जून तक अंतिम मौका भी दिया था, लेकिन तय समय के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला।
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इन जिलों में होनी थी पदस्थापना
छत्तीसगढ़ आबकारी आरक्षक भर्ती के तहत चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापना रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, महासमुंद, राजनांदगांव, कबीरधाम, जशपुर, सरगुजा, बलरामपुर और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही समेत कई जिलों के आबकारी कार्यालयों और उड़नदस्ता इकाइयों में की जानी थी। अब इन पदों के रिक्त होने के बाद विभाग आगे की प्रक्रिया नियमों के अनुसार पूरी करेगा।

खाली पद कैसे भरे जाएंगे?
छत्तीसगढ़ आबकारी आरक्षक भर्ती में रिक्त हुए पदों को भरने के लिए विभाग भर्ती नियमों का पालन करेगा। यदि भर्ती प्रक्रिया की वैध प्रतीक्षा सूची (Waiting List) उपलब्ध होगी, तो अगले पात्र अभ्यर्थियों को मौका दिया जा सकता है। यदि वेटिंग लिस्ट उपलब्ध नहीं है या उसकी अवधि समाप्त हो चुकी है, तो इन पदों को आगामी भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।

नियुक्ति रद्द होने के बाद क्या है नियम?
छत्तीसगढ़ आबकारी आरक्षक भर्ती के नियमों के अनुसार, निर्धारित समय सीमा और अंतिम अवसर के बाद भी यदि कोई चयनित अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसकी नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जाती है। सामान्य परिस्थितियों में नियुक्ति रद्द होने के बाद संबंधित अभ्यर्थी उसी पद पर दोबारा दावा नहीं कर सकता, जब तक कि विभाग विशेष आदेश जारी न करे या किसी न्यायालय से अलग निर्देश प्राप्त न हो।

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