बिलासपुर | CG Breaking : बिलासपुर नगर निगम ने अवैध विज्ञापन बोर्ड लगाने के मामले में आचार्य इंस्टीट्यूट पर 50,000 का जुर्माना लगाया है। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, इंस्टीट्यूट ने बिना अनुमति के शहर के बिजली और स्ट्रीट लाइट के खंभों के साथ-साथ अन्य सार्वजनिक स्थलों पर अपने विज्ञापन बोर्ड लगाए थे। इसके माध्यम से आचार्य इंस्टीट्यूट अपनी संस्था का प्रचार कर रहा था, जो नगर निगम के नियमों का उल्लंघन है।
नगर निगम ने इस कार्रवाई के तहत इंस्टीट्यूट को जुर्माना भरने के लिए 24 घंटे का समय दिया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार के अवैध होर्डिंग्स और विज्ञापन बोर्डों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि शहर की सुंदरता और सुरक्षा बनी रहे।
नगर निगम का संदेश: बिना अनुमति सार्वजनिक स्थलों पर विज्ञापन लगाना नियमों का उल्लंघन है और इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। निगम की यह कार्रवाई उन संस्थाओं के लिए एक चेतावनी है जो बिना अनुमति के अवैध तरीके से विज्ञापन लगा रहे हैं।