Bhopal Police NSA Action : भोपाल। राजधानी भोपाल में गौ-मांस तस्करी के गंभीर मामले में आरोपी असलम कुरैशी उर्फ ‘असलम चमड़े’ के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा शिकंजा कस दिया है। भोपाल पुलिस ने असलम के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA/रासुका) के तहत कार्रवाई की है। यह कदम उस वक्त उठाया गया जब आरोपी को हाल ही में गौ-मांस मामले में भोपाल सेशन कोर्ट से जमानत मिल गई थी। आरोपी की रिहाई की खबरों के बीच हिंदू संगठनों के भारी विरोध और सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए यह सख्त निर्णय लिया गया है।
जमानत मिलते ही शुरू हुआ था विरोध गौरतलब है कि असलम चमड़े पर गौ-मांस की तस्करी का गंभीर आरोप है। जैसे ही उसे सत्र न्यायालय से जमानत मिलने की सूचना सार्वजनिक हुई, विभिन्न हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया था। संगठनों ने आरोपी की जमानत का कड़ा विरोध करते हुए उसे समाज की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बताया था। साथ ही, संगठनों ने प्रशासन से मांग की थी कि ऐसे आदतन अपराधियों के खिलाफ रासुका जैसी कड़ी कार्रवाई की जाए।
सुरक्षा कारणों से लगाया गया रासुका भोपाल पुलिस और जिला प्रशासन ने मामले की संवेदनशीलता और शहर की कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए एनएसए (NSA) के तहत फाइल तैयार की, जिस पर मुहर लग गई है। पुलिस का मानना है कि आरोपी की गतिविधियां न केवल धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली रही हैं, बल्कि सार्वजनिक शांति भंग होने की भी प्रबल आशंका थी। रासुका लगने के बाद अब आरोपी को लंबे समय तक जेल में रहना होगा।
प्रशासन की सख्त चेतावनी पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गौ-वंश से जुड़े अपराधों और अवैध तस्करी में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। असलम चमड़े पर हुई इस कार्रवाई को शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों में कानून का खौफ पैदा करने के उद्देश्य से देखा जा रहा है।











