Swami Avimukteshwaranand Saraswati : Prayagraj में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य Swami Avimukteshwaranand Saraswati के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों के मामले में एडीजे रेप एवं पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत ने झूंसी थाना पुलिस को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य Swami Mukundanand Giri के विरुद्ध मामला दर्ज कर विधिवत जांच करने के निर्देश दिए हैं।
Swami Avimukteshwaranand Saraswati : एडीजे पॉक्सो एक्ट विनोद कुमार चौरसिया ने अपने आदेश में कहा कि दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जाए। अदालत के निर्देश के बाद झूंसी थाने में एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
Swami Avimukteshwaranand Saraswati : स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने आरोप लगाने वाले को हिस्ट्रीशीटर बताते हुए उच्चस्तरीय जांच की मांग की है और जांच में सहयोग करने की बात कही है।
Swami Avimukteshwaranand Saraswati : यह मामला तब सामने आया जब Ashutosh Brahmachari ने 28 जनवरी को धारा 173(4) के तहत अदालत में अर्जी दाखिल कर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की थी। उनका आरोप है कि स्वामी के आश्रम में नाबालिगों के साथ यौन शोषण हुआ है। उन्होंने अदालत को एक सीडी भी सौंपने का दावा किया है।
Swami Avimukteshwaranand Saraswati : मामले में 13 फरवरी को दोनों नाबालिगों के बयान वीडियोग्राफी के साथ दर्ज किए गए थे। सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था, जिसके बाद अब एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया गया है।
Swami Avimukteshwaranand Saraswati : अदालत के आदेश के बाद आशुतोष ब्रह्मचारी ने संतोष जताते हुए प्रयागराज से विद्या मठ वाराणसी तक पदयात्रा निकालने की घोषणा की है। मामले में आगे की जांच पुलिस द्वारा की जाएगी।













