भोपाल: टीटी नगर थाना क्षेत्र में 14 साल की बेटी से रेप करने के आरोप में उसके पिता को विशेष न्यायधीश पॉक्सो कोर्ट कुमुदिनी पटेल ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपी पिता ने लगभग तीन महीने तक पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया।
कोर्ट में सजा और पैरवी
कोर्ट ने आरोपी पिता को पॉक्सो की तीन धाराओं में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अधिकारी दिव्य शुक्ला ने इस मामले में पैरवी की।
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घटना की पृष्ठभूमि
यह दर्दनाक घटना 12 नवंबर 2024 को हुई थी। पीड़िता के अनुसार, आरोपी पिता ने पहले उसे जन्मदिन पर कपड़ा दिलाने का बहाना बनाकर बहलाया, फिर 9 अगस्त 2024 को देर रात उसके पास जाकर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया। पीड़िता ने बताया कि पिता अक्सर धमकी देता था कि अगर वह विरोध करेगी तो उसे जान से मार देगा। आरोपी पिता शराब पीकर मां के साथ मारपीट भी करता था।
मुआवजा और फिक्स्ड डिपॉजिट
कोर्ट ने पीड़िता को सात लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। इसमें से 5 लाख रुपए फिक्स्ड डिपॉजिट और 2 लाख रुपए पढ़ाई के खर्चों के लिए दिए जाएंगे।
शिकायत और कार्रवाई
पीड़िता के भाई और दादी ने टीटी नगर थाने पहुंचकर दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की और आरोपी पिता को कोर्ट में पेश किया।
इस घटना ने समाज में सुरक्षा और बच्चों के प्रति संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कोर्ट की सख्त सजा से यह संदेश गया कि पॉक्सो कानून के तहत बच्चों के खिलाफ अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।









