Jashpur Collector Action : जशपुरनगर: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए कलेक्टर रोहित व्यास ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड-02, श्री गिरीश कुमार वारे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई उन्हें 48 घंटे से अधिक समय तक पुलिस अभिरक्षा में रखे जाने के कारण की गई है।
मामले की पृष्ठभूमि में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB), अंबिकापुर की कार्रवाई शामिल है। जानकारी के अनुसार, उप पुलिस अधीक्षक एसीबी कार्यालय अंबिकापुर द्वारा गिरीश कुमार वारे को 8 जनवरी 2026 की रात लगभग 8:30 बजे गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद वे लगातार 48 घंटे से अधिक की अवधि तक पुलिस हिरासत में रहे। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई शासकीय सेवक इतनी लंबी अवधि तक हिरासत में रहता है, तो उसे अनिवार्य रूप से निलंबित किया जाना तय है।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नियम 9 के तहत की गई इस निलंबन की कार्रवाई के दौरान गिरीश कुमार वारे का मुख्यालय नियत किया जाएगा और उन्हें नियमानुसार केवल जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
इस कार्रवाई के बाद जिले के अन्य विभागों में भी खलबली मची हुई है। कलेक्टर के इस सख्त रुख ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी प्रकार की कानूनी अवहेलना या आपराधिक जांच के घेरे में आने वाले कर्मचारियों को प्रशासनिक रियायत नहीं दी जाएगी। फिलहाल, एसीबी की जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और भी खुलासे होने की उम्मीद है।









