भोपाल : राजधानी भोपाल में दुष्कर्म और छेड़छाड़ से जुड़े एक पुराने मामले में जिला अदालत ने बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। वर्ष 2016 में दर्ज मामले में कुख्यात अपराधी जुबेर मौलाना और उसके सह आरोपी शुभम राय को अदालत ने दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल की सजा सुनाई है।
लंबी सुनवाई के बाद आया फैसला
यह मामला करीब नौ साल पुराना है, जिसकी सुनवाई जिला न्यायालय में लंबे समय तक चली। अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को मजबूत मानते हुए दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया।
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कुख्यात हिस्ट्रीशीटर है जुबेर मौलाना
अदालत ने अपने फैसले में जुबेर मौलाना को कुख्यात अपराधी माना। रिकॉर्ड के अनुसार, जुबेर पर भोपाल और आसपास के जिलों में 50 से अधिक आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इनमें हत्या, लूट, दुष्कर्म, छेड़छाड़ और अन्य गंभीर अपराध शामिल हैं।
सजा से पहले भी जेल में था आरोपी
जुबेर मौलाना पहले से ही अन्य मामलों में भोपाल जेल में बंद था। वहीं सह आरोपी शुभम राय भी न्यायिक हिरासत में था। कोर्ट ने दोनों को सजा सुनाते हुए स्पष्ट किया कि समाज में इस तरह के अपराधों के लिए सख्त संदेश जरूरी है।
2016 में दर्ज हुआ था मामला
पुलिस ने वर्ष 2016 में पीड़िता की शिकायत पर दुष्कर्म और छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान जुटाए गए मेडिकल रिपोर्ट, गवाहों के बयान और अन्य पुख्ता सबूतों ने कोर्ट के फैसले में अहम भूमिका निभाई।
कानून के शिकंजे में अपराधी
इस फैसले के बाद एक बार फिर यह साफ हुआ है कि चाहे आरोपी कितना भी कुख्यात क्यों न हो, कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता।













