CG News: बिलासपुर: सुप्रीम कोर्ट ने पीजी मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया पर अंतरिम रोक देने से इनकार कर दिया है, फिर भी छत्तीसगढ़ सरकार ने PG मेडिकल प्रवेश की काउंसलिंग और रिजल्ट जारी नहीं किया, जिससे सैकड़ों चिकित्सा स्नातक असमंजस और तनाव में हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई मार्च में निर्धारित है।
CG News: राज्य के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने नेशनल मेडिकल काउंसिल के निर्देश पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू की थी और मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी गई, लेकिन काउंसलिंग आगे नहीं बढ़ पाई है। कई छात्रों के नाम मेरिट लिस्ट में होने के बावजूद वे आगे की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, जिससे उनकी पढ़ाई और करियर पर अनिश्चितता छाई हुई है।
CG News: सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए प्रवेश नियमों में संशोधन किया था, लेकिन नियमों को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और कोर्ट ने प्रवेश को अंतिम निर्णय के अधीन रखने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस याचिका पर कोई नया रोक आदेश नहीं दिया, बावजूद इसके राज्य सरकार ने प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं की।
CG News: छात्रों का कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है, तो काउंसलिंग जारी रखी जानी चाहिए। अंतिम सुनवाई अब **मार्च में होगी**, और तब तक परिणाम और काउंसलिंग रुके रहने से छात्रों को भविष्य के विकल्प चुनने में कठिनाई हो रही है।









