Chhattisgarh Health Guidelines : रायपुर। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में एचआईवी मरीजों की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। अब मरीजों की जानकारी केवल इलाज करने वाले डॉक्टर या नियंत्रण अधिकारी के पास रहेगी। फाइल, रजिस्टर और कंप्यूटर रिकॉर्ड पर कोई अलग चिन्ह नहीं लगाया जाएगा।
Chhattisgarh Health Guidelines : नाको की 2018 की अधिसूचना के अनुसार एचआईवी/एड्स मरीजों की चिकित्सीय और व्यक्तिगत जानकारी पूर्णत: गोपनीय रखी जाएगी। स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया ने मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सिविल अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को गाइडलाइन पालन के निर्देश दिए हैं।
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सर्जरी या डिलीवरी के समय ऑपरेशन टीम को मरीज की जानकारी नाम उजागर किए बिना दी जा सकती है। किसी भी परिस्थिति में मरीज की स्थिति सार्वजनिक नहीं की जाएगी। एचआईवी-एड्स संबंधित दस्तावेज सुरक्षित स्थान पर रखे जाएंगे और केवल अधिकृत अधिकारी अनुमति पर उपलब्ध होंगे।
गोपनीयता का उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सभी स्वास्थ्य कर्मियों को यूनिवर्सल प्रीकॉशन का पालन करना अनिवार्य होगा। सुई, ब्लेड और अन्य उपकरण डिस्पोजेबल होंगे और इस्तेमाल के बाद सुरक्षित नष्ट किए जाएंगे। अस्पतालों में बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियम, स्टरलाइजेशन और संक्रमण नियंत्रण के सभी प्रोटोकॉल लागू होंगे।
उल्लेखनीय है कि हाल ही में आंबेडकर अस्पताल में एचआईवी मदर का बोर्ड शिशु के बेड के सामने लगाया गया था। मीडिया में मामला सामने आने पर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया और अस्पताल को पीड़ित महिला को 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया।











