DGCA New Refund Rules : नई दिल्ली। हवाई यात्रा करने वालों के लिए राहत भरी खबर है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) अब एयर टिकट कैंसिलेशन और रिफंड नियमों में बड़ा सुधार करने जा रहा है। प्रस्ताव के मुताबिक यात्रियों को टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर फ्री कैंसिलेशन और 21 वर्किंग डेज में फुल रिफंड की सुविधा मिल सकती है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने इसके लिए ड्राफ्ट रेग्युलेशन जारी कर आम जनता से 30 नवंबर तक सुझाव मांगे हैं।
DGCA New Refund Rules : नए नियमों के तहत यात्रियों को मिलेगा ‘लुक-इन पीरियड’ — यानी टिकट बुकिंग के बाद 48 घंटे तक बिना किसी शुल्क के टिकट कैंसिल या यात्रा तिथि बदलने की आज़ादी। इसमें नाम में गलती सुधारने के लिए 24 घंटे का समय और मेडिकल इमरजेंसी में फुल रिफंड की सुविधा भी शामिल है।
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DGCA ने साफ किया है कि चाहे टिकट एयरलाइन की वेबसाइट, ट्रैवल एजेंट, या ऑनलाइन पोर्टल से खरीदा गया हो, रिफंड की जिम्मेदारी एयरलाइन की ही होगी। अब एयरलाइंस को यात्री का पैसा 21 दिनों के भीतर लौटाना होगा। फिलहाल अलग-अलग कंपनियां अपने हिसाब से चार्ज तय करती हैं, जिससे यात्रियों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है।
नई व्यवस्था के तहत यह फ्री कैंसिलेशन सिर्फ उन्हीं टिकटों पर लागू होगा, जिनकी उड़ान घरेलू फ्लाइट्स के लिए कम से कम 5 दिन और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए 15 दिन बाद की हो। इसके बाद तय कैंसिलेशन चार्ज लागू होंगे।
इस बदलाव के साथ DGCA का मकसद है— यात्रियों को पारदर्शी, फेयर और कस्टमर-फ्रेंडली टिकटिंग सिस्टम देना। अब एयरलाइंस की मनमानी फीस और रिफंड में देरी के दिन खत्म होने वाले हैं।
तीन बड़े पॉइंट्स में समझें बदलाव:
बुकिंग के 48 घंटे तक फ्री कैंसिलेशन या संशोधन।
रिफंड 21 वर्किंग दिनों में अनिवार्य रूप से देना होगा।
मेडिकल इमरजेंसी या नाम-सुधार में भी राहत।













