CG NEWS: रायपुर : राजधानी रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में बार, पब और होटलों में हो रहे नियमों के उल्लंघन पर आबकारी विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। 1 अक्टूबर को आबकारी आयुक्त आर. संगीता ने बार संचालकों और अधिकारियों की बैठक लेकर सख्त निर्देश जारी किए।
CG NEWS: आयुक्त ने स्पष्ट किया कि यदि कोई बार रात 12 बजे के बाद खुला पाया गया तो उसे सील कर दिया जाएगा। साथ ही, अधिकारियों को भी नियमित जांच करने और लापरवाही बरतने पर कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा गया है।
CG NEWS: बैठक में छत्तीसगढ़ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष तरंजीत होरा समेत प्रदेशभर से 55 से ज्यादा कारोबारी शामिल हुए। इसमें बार संचालन की समय सीमा, सुरक्षा व्यवस्था और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस और आबकारी विभाग को देने पर सहमति बनी।
CG NEWS: कारोबारियों ने भी इस बात को स्वीकार किया कि बार रात 12 बजे तक ही संचालित किए जाएंगे।आबकारी विभाग ने जानकारी दी कि पिछले 10 दिनों से रायपुर में पुलिस के साथ मिलकर देर रात खुले बारों पर कार्रवाई की जा रही है। बैठक में यह भी तय किया गया कि पहली बार नियम उल्लंघन पर लाइसेंस 3 दिन के लिए निलंबित किया जाएगा। दूसरी बार 5 दिन, तीसरी बार 7 दिन के लिए और चौथी बार नियम तोड़ने पर लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा।
CG NEWS: साथ ही, अवैध रूप से ड्रग्स या दूसरे राज्यों की शराब बेचने वालों पर भी निगरानी रखने और सूचना देने का निर्देश दिया गया है। जिन क्षेत्रों में नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा, वहां के जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी।











