CG NEWS: रायपुर:छत्तीसगढ़ में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक 28 वर्षीय महिला ने खुद से 11 साल छोटे नाबालिग लड़के पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाते हुए छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन आयोग ने इस मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया है।
CG NEWS: महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने स्पष्ट किया कि यह मामला उनकी अधिकार सीमा से बाहर है, क्योंकि इसमें एक नाबालिग लड़का शामिल है। उन्होंने कहा कि यह मामला महिला आयोग की नहीं, बल्कि बाल संरक्षण आयोग की जिम्मेदारी है। आयोग ने इस संबंध में बाल आयोग को पत्र लिखने और मामला सौंपने का निर्णय लिया है।
CG NEWS: क्या है पूरा मामला?
CG NEWS: 28 वर्षीय महिला ने आयोग को बताया कि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि लड़का नाबालिग है। फरवरी में जब वह शिकायत लेकर पुरानी बस्ती थाने पहुंची, तब उसे लड़के की सही उम्र का पता चला। महिला ने साथ ही यह भी दावा किया कि उसके साथ धोखा हुआ है और उसने 50 लाख रुपये की मांग भी की है।
CG NEWS: दूसरी ओर, नाबालिग के माता-पिता ने आयोग के सामने उसके जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और स्कूल के दस्तावेज पेश किए, जिनके अनुसार लड़के की उम्र मात्र 17 वर्ष है, यानी वह अभी भी बालिग नहीं हुआ है और विवाह योग्य उम्र से भी चार साल छोटा है।
CG NEWS: आयोग की टिप्पणी
CG NEWS: महिला आयोग ने इस प्रकरण में यह भी सलाह दी कि युवतियों को अपने से काफी छोटे और नाबालिग लड़कों से अवैध रिश्तों से बचना चाहिए, क्योंकि इससे सामाजिक और कानूनी दोनों स्तरों पर जटिलताएं पैदा होती हैं। अब इस मामले को बाल संरक्षण आयोग को सौंप दिया गया है, जहां आगे की कार्रवाई की जाएगी।













