रायपुर : छत्तीसगढ़ में हाल ही में 3 नए मंत्रियों की नियुक्ति के बाद राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या 14 हो गई है। इसे लेकर कांग्रेस ने सरकार पर संवैधानिक उल्लंघन का आरोप लगाया है। आज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने राज्यपाल को एक पत्र लिखकर संविधान के अनुच्छेद 164 (1क) का हवाला देते हुए एक मंत्री को पद से हटाने की मांग की है।
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क्या कहता है संविधान का अनुच्छेद 164 (1क)
डॉ. महंत ने अपने पत्र में बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 (1क) के अनुसार, किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल 90 सदस्य हैं। इसका 15% 13.50 होता है। इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 13 से ज्यादा नहीं हो सकती।
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20 अगस्त 2025 को तीन नए मंत्रियों के शपथ लेने के बाद, मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 14 हो गई है, जो संविधान के अनुसार निर्धारित सीमा से अधिक है।
चरणदास महंत ने राज्यपाल से अनुरोध किया है कि वे इस संवैधानिक नियम का पालन सुनिश्चित करें और 14 मंत्रियों में से किसी एक मंत्री को पद से हटाएँ। इस मुद्दे पर कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है और इसे संवैधानिक संकट बता रही है।













