रायपुर। झारखंड में आबकारी नीति में बदलाव कर करोड़ों रुपये के घोटाले को अंजाम देने वाले मामले की जांच अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) करेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 6 के तहत CBI को राज्य में जांच की अनुमति दी है।
यह मामला रायपुर स्थित आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) की जांच से जुड़ा है, जिसमें शराब की अवैध आपूर्ति और डुप्लिकेट होलोग्राम के जरिए सरकारी राजस्व को चूना लगाए जाने का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक, यह पूरा नेटवर्क छत्तीसगढ़ से संचालित होता था और झारखंड में अवैध शराब भेजी जाती थी।
जांच के दौरान जब EOW की टीम झारखंड पहुंची, तो वहां के अधिकारियों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल सका। इसके चलते जांच को केंद्रीय एजेंसी को सौंपने का निर्णय लिया गया। CBI अब पूरे मामले की तह तक जाकर दोषियों को चिन्हित करेगी।









