Tuesday, September 22, 2026
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CG News: गौरेला में बीच सड़क जन्मदिन मनाना पड़ा भारी, भाजयुमो जिलाध्यक्ष समेत 3 पर FIR

Gourela Birthday Celebration FIR: निशानेबाज न्यूज़ डेस्क- छत्तीसगढ़ के गौरेला में सड़क के बीच जन्मदिन का जश्न मनाना भाजयुमो नेताओं और उनके साथ मौजूद लोगों को भारी पड़ गया। अमरकंटक चौक के पास सड़क पर मंच लगाकर बर्थडे सेलिब्रेशन करने और यातायात प्रभावित होने के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। मामले में भाजयुमो के जिला अध्यक्ष सिद्धार्थ दुबे ‘सिद्धू’ समेत तीन लोगों को नामजद किया गया है, जबकि अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है।घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की। मामला गौरेला थाना क्षेत्र का है। पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक सड़क पर इस तरह भीड़ जुटाकर यातायात बाधित करना नियमों का उल्लंघन है।

बीच सड़क बना मंच, ढोल-ताशे के बीच मनाया जन्मदिन
पुलिस के मुताबिक, यह घटना 18 सितंबर 2026 की है। गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही भाजयुमो के जिला अध्यक्ष सिद्धार्थ दुबे ‘सिद्धू’ का जन्मदिन अमरकंटक चौक के पास सड़क पर मनाया गया था।जन्मदिन समारोह के लिए सड़क पर मंच तैयार किया गया था। इस दौरान ढोल-ताशे बजाए गए और बड़ी संख्या में लोग वहां जमा हुए। भीड़ और कार्यक्रम के कारण सड़क पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने की बात सामने आई है।बताया गया कि इस दौरान कार और बाइक से गुजरने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा और सड़क पर यातायात बाधित हुआ।

वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने लिया संज्ञान
घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस की नजर मामले पर गई। वीडियो में सड़क पर जन्मदिन समारोह और लोगों की भीड़ दिखाई देने की बात सामने आई है।इसके बाद गौरेला पुलिस ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया और वीडियो के आधार पर घटना से जुड़े लोगों की पहचान शुरू की। जांच के दौरान मुख्य आयोजनकर्ता सिद्धार्थ दुबे ‘सिद्धू’ के अलावा मौसम ताम्रकार और ऋतुराज अग्रवाल के नाम सामने आए।पुलिस ने इन तीनों को नामजद करते हुए अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है।
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BNS की इन धाराओं में दर्ज हुआ केस
गौरेला पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 285 और धारा 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया है।धारा 285 सार्वजनिक मार्ग पर बाधा या खतरा पैदा करने से संबंधित है, जबकि धारा 3(5) सामान्य आशय से कई लोगों द्वारा किए गए कार्य से जुड़ी है।पुलिस अब घटना के वीडियो, मौके की परिस्थितियों और कार्यक्रम में शामिल लोगों से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है।

पुलिस बोली- नियम सभी के लिए एक समान
गौरेला पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति भीड़ जुटाने, सड़क बाधित करने और आम लोगों की आवाजाही प्रभावित करने के मामलों में कार्रवाई की जाएगी।पुलिस के अनुसार, कानून किसी व्यक्ति की पहचान या पद देखकर अलग-अलग तरीके से लागू नहीं किया जाएगा। फिलहाल मामले की वैधानिक जांच जारी है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

वीडियो वायरल होने के बाद बढ़ी चर्चा
सड़क पर जन्मदिन समारोह का वीडियो सामने आने के बाद यह मामला सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया। वीडियो के आधार पर पुलिस की कार्रवाई से यह मामला और सुर्खियों में आया है।फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। मामले में आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों के आधार पर होगी।

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