Bhupesh Baghel News: भूपेश बघेल को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत, सेक्स CD कांड में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक

Bhupesh Baghel News: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कथित सेक्स CD कांड मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ी अंतरिम राहत मिली है। हाईकोर्ट ने CBI की विशेष अदालत में उनके खिलाफ चल रही आगे की ट्रायल कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। यह अंतरिम आदेश न्यायमूर्ति राधाकिशन अग्रवाल की एकल पीठ ने सुनाया।

Bhupesh Baghel News: भूपेश बघेल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 24 जनवरी 2026 को CBI की विशेष अदालत द्वारा पारित उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें पहले दिए गए डिस्चार्ज (आरोपमुक्त) आदेश को निरस्त करते हुए उनके खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे।

Bhupesh Baghel News: याचिका में कहा गया कि विशेष अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़कर पहले के आरोपमुक्ति आदेश को पलट दिया और आरोप तय करने का निर्देश दिया, जबकि इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार उचित चरण पर ट्रायल कोर्ट को है। बघेल की ओर से यह भी दलील दी गई कि उपलब्ध साक्ष्य आरोप तय करने के लिए आवश्यक प्रथम दृष्टया आधार या “गंभीर संदेह” स्थापित नहीं करते।

Bhupesh Baghel News: सुनवाई के दौरान सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने मामले में अंतरिम राहत देते हुए CBI की विशेष अदालत में चल रही आगे की कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी। इससे फिलहाल ट्रायल कोर्ट में भूपेश बघेल के खिलाफ आगे की प्रक्रिया स्थगित रहेगी।

Bhupesh Baghel News: जानिए क्या है पूरा मामला

यह मामला वर्ष 2017 में तत्कालीन मंत्री एवं भाजपा विधायक राजेश मूणत की कथित अश्लील CD तैयार कर उसे प्रसारित करने और उनकी छवि धूमिल करने के आरोपों से जुड़ा है। मामले की जांच CBI को सौंपी गई थी। जांच के बाद एजेंसी ने भूपेश बघेल सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, जालसाजी, फर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के उपयोग और अश्लील सामग्री के प्रकाशन एवं प्रसारण समेत विभिन्न धाराओं में आरोपपत्र दाखिल किया था।

Bhupesh Baghel News: मार्च 2025 में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य नहीं मिलने का हवाला देते हुए भूपेश बघेल को डिस्चार्ज कर दिया था। बाद में जनवरी 2026 में CBI के विशेष न्यायाधीश ने उस आदेश को पलटते हुए उनके खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया। इसी आदेश को चुनौती देते हुए भूपेश बघेल ने हाईकोर्ट का रुख किया, जहां उन्हें फिलहाल अंतरिम राहत मिल गई है।

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