Anti-Liquor Campaign: रायगढ़। जिला पुलिस मुख्यालय रायगढ़ द्वारा जारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) श्री शशि मोहन सिंह के कुशल दिशा-निर्देशन में पूरे जिले के भीतर मादक पदार्थों और अवैध शराब के क्रय-विक्रय व विनिर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज दिनांक 28 जून 2026 को थाना भूपदेवपुर पुलिस ने ग्राम किरीतमाल में एक बड़ी दोहरी कार्रवाई को अंजाम दिया है।
पुलिस की विशेष विंग ने दो अलग-अलग संदेहास्पद ठिकानों पर एक साथ दबिश (रेड) देकर कुल 17 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब जब्त की है। इस विधिक कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से दो महिला आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कड़े विधिक प्रावधानों के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया है।
मुखबिर की सूचना पर बाड़ी में दी गई दबिश, पुलिस को देख भागे शराबखोर
यह पूरी विधिक कार्रवाई भूपदेवपुर थाना प्रभारी उप निरीक्षक नाग के कुशल नेतृत्व में गठित टीम द्वारा की गई। पुलिस टीम को पुख्ता मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम किरीतमाल निवासी नुकसाना सिदार अपने घर के पीछे बाड़ी की आड़ में भारी मात्रा में अवैध महुआ शराब रखकर उसकी अवैध बिक्री कर रही है।
सूचना की तस्दीक करते हुए जैसे ही पुलिस की रेडिंग पार्टी मौके पर पहुंची, वहां शराब खरीद रहे और पी रहे कुछ असमाजिक तत्व पुलिस को देखकर गलियों और खेतों के रास्ते भाग निकले। तलाशी के दौरान आरोपिया नुकसाना सिदार पति फूलसाय सिदार (उम्र 30 वर्ष) के कब्जे से दो प्लास्टिक जरीकेन में भरी हुई कुल 10 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब बरामद की गई, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग 1,000 रुपये आंकी गई है।
दूसरी रेड में 7 लीटर शराब बरामद, 50 वर्षीय महिला आरोपी भी आई पुलिस की गिरफ्त में
इसी क्रम में भूपदेवपुर पुलिस ने अपनी दूसरी सुनियोजित कार्रवाई के तहत ग्राम किरीतमाल में ही एक अन्य संदेहास्पद ठिकाने रथबाई भारद्वाज के मकान पर औचक दबिश दी। यहां भी पुलिस की सरकारी गाड़ियों को आता देख मौके पर मौजूद शराब पीने वाले लोग अफरा-तफरी का लाभ उठाकर भागने में सफल रहे।
जब महिला पुलिस बल की मदद से पूरे घर और परिसर की बारिकी से विधिक तलाशी ली गई, तो आरोपिया रथबाई भारद्वाज पति स्व. रेशमलाल भारद्वाज (उम्र 50 वर्ष) के कब्जे से एक अवैध जरीकेन और एक बड़ी प्लास्टिक की बोतल में भरी हुई कुल 7 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद कर जब्त की गई। इस शराब की विधिक अनुमानित कीमत लगभग 700 रुपये बताई जा रही है।
आबकारी एक्ट की गैर-जमानती धाराओं के तहत अपराध दर्ज, एसएसपी ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश
थाना पुलिस द्वारा दोनों विधिक कार्यवाहियों को मिलाकर कुल 17 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब (कुल मूल्य 1,700 रुपये) को विधिक रूप से जब्त कर सील कर दिया गया है। दोनों महिला आरोपियों के खिलाफ पृथक-पृथक कार्रवाई करते हुए थाना भूपदेवपुर में आबकारी अधिनियम की गैर-जमानती धारा 34(2) एवं 59(क) के तहत गंभीर आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर मामले को विस्तृत विवेचना में ले लिया गया है।
इस महत्वपूर्ण और सफल रेड ऑपेरशन में थाना प्रभारी उप निरीक्षक नाग के साथ प्रधान आरक्षक जगदीश नायक, संजय提र्की, आरक्षक गोवर्धन प्रसाद सिदार, संतोष जायसवाल तथा महिला आरक्षक कलिस्ता कुजूर की विधिक मुस्तैदी और सराहनीय भूमिका रही। रायगढ़ पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ग्रामीण अंचलों में शांति व्यवस्था भंग करने वाले और अवैध नशे का कारोबार करने वाले तत्वों पर आगे भी ऐसी विधिक दंडात्मक कार्रवाई जारी रहेगी।







