Telegram Ban NEET Exam: NEET री-एग्जाम से ठीक पहले टेलीग्राम बैन NEET परीक्षा मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को चुनौती दी गई थी। इसके साथ ही 22 जून तक टेलीग्राम पर लगाए गए प्रतिबंध को बरकरार रखा गया है।
टेलीग्राम बैन NEET परीक्षा मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस तेजस करिया की पीठ ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की धारा 69A के तहत जारी आदेश को वैध माना। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल सरकार द्वारा उठाए गए कदम को रद्द करने का कोई आधार नहीं है।इस फैसले के बाद 21 जून को होने वाली NEET री-एग्जाम परीक्षा तक टेलीग्राम पर रोक जारी रहेगी।
सरकार ने टेलीग्राम के इस्तेमाल को लेकर जताई चिंता
केंद्र सरकार ने अदालत में दावा किया कि टेलीग्राम बैन NEET परीक्षा का फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा और परीक्षा की पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सरकार के अनुसार, टेलीग्राम का उपयोग बड़े स्तर पर साइबर ठगी, फर्जी दस्तावेजों के प्रसार और आपराधिक गतिविधियों में किया जाता रहा है।सरकार ने यह भी कहा कि कई मामलों में आतंकी गतिविधियों और गैर-कानूनी कामों में भी इस प्लेटफॉर्म के उपयोग की जानकारी सामने आई है।
Read more: MP News: रीवा में भैंस चोरी के शक में बवाल! पुलिस के सामने संदिग्धों की हुई बेरहमी से पिटाई
पेपर लीक और फर्जी प्रश्न पत्रों को लेकर भी उठे सवाल
पिछले समय में NEET परीक्षा से जुड़े कथित पेपर लीक और फर्जी प्रश्न पत्रों के प्रसार में टेलीग्राम चैनलों की भूमिका को लेकर भी विवाद सामने आए थे। इसी को देखते हुए टेलीग्राम बैन NEET परीक्षा के दौरान सरकार ने एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया।सरकार का मानना है कि परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म की निगरानी जरूरी है।
टेलीग्राम ने कोर्ट में रखी अपनी दलील
सुनवाई के दौरान टेलीग्राम की तरफ से कहा गया कि कानून किसी एक प्लेटफॉर्म के खिलाफ इस तरह के भेदभाव की अनुमति नहीं देता। कंपनी ने सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए राहत की मांग की थी।हालांकि अदालत ने तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया और अस्थायी प्रतिबंध को जारी रखने का फैसला सुनाया।
21 जून को होने वाली NEET परीक्षा पर सख्त नजर
देशभर में 21 जून 2026 को होने वाली NEET री-एग्जाम को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। पिछली परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक के आरोपों के बाद सरकार इस बार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती।टेलीग्राम बैन NEET परीक्षा से जुड़े इस फैसले को परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
क्या है पूरा मामला?
- केंद्र सरकार ने IT Act की धारा 69A के तहत टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगाई।
- टेलीग्राम ने दिल्ली हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी।
- हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर 22 जून तक बैन जारी रखने का आदेश बरकरार रखा।
- सरकार ने साइबर अपराध, फर्जी दस्तावेज और पेपर लीक की आशंका का हवाला दिया।
- 21 जून को देशभर में NEET री-एग्जाम आयोजित होना है।









