Madhya Pradesh Government Recruitment Reservation Roster: मध्यप्रदेश सरकारी भर्ती आरक्षण रोस्टर को लेकर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने जिला स्तर पर होने वाली सीधी सरकारी भर्तियों के लिए नया 100 बिंदुओं वाला आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया है। इस नए रोस्टर में जिलों की जनसंख्या और आरक्षित वर्गों की संख्या के आधार पर आरक्षण का प्रतिशत तय किया गया है।
जिला स्तर की भर्तियों में लागू होंगे नए नियम
नए मध्यप्रदेश सरकारी भर्ती आरक्षण रोस्टर के अनुसार अब जिला स्तर पर होने वाली सीधी भर्ती में पदों का आवंटन नए आरक्षण नियमों के तहत किया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह व्यवस्था जिलों की सामाजिक संरचना और जनसंख्या के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है।इस बदलाव के बाद विभिन्न जिलों में आरक्षण का प्रतिशत अलग-अलग रहेगा, जिससे भर्ती प्रक्रिया में स्थानीय आरक्षण व्यवस्था का प्रभाव दिखाई देगा।
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छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा 73 प्रतिशत आरक्षण
मध्यप्रदेश सरकारी भर्ती आरक्षण रोस्टर के तहत सबसे ज्यादा आरक्षण छिंदवाड़ा जिले में निर्धारित किया गया है। यहां सीधी सरकारी भर्ती के पदों में 73 प्रतिशत तक आरक्षण दिया जाएगा।वहीं रीवा जिले में 66 प्रतिशत और सतना जिले में 68 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह प्रतिशत संबंधित जिलों की जनसंख्या में आरक्षित वर्गों की हिस्सेदारी के आधार पर तय किए गए हैं।
100 बिंदुओं के रोस्टर से होगी पदों की गणना
सरकार द्वारा जारी मध्यप्रदेश सरकारी भर्ती आरक्षण रोस्टर में 100 बिंदुओं की प्रणाली लागू की गई है। इसके तहत हर 100 पदों के लिए अलग-अलग वर्गों को निर्धारित संख्या में पद आरक्षित किए जाएंगे।यह रोस्टर जिला स्तर की सभी सीधी सरकारी भर्तियों में लागू होगा और नियुक्ति प्रक्रिया इसी के अनुसार पूरी की जाएगी।
युवाओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण है नया रोस्टर?
मध्यप्रदेश सरकारी भर्ती आरक्षण रोस्टर लागू होने के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को अपने जिले के आरक्षण प्रतिशत और भर्ती नियमों की जानकारी रखना जरूरी होगा।इस फैसले से आने वाली जिला स्तरीय भर्तियों की सीटों के वितरण में बदलाव देखने को मिलेगा। उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले नए रोस्टर और संबंधित भर्ती नियमों का अध्ययन करना होगा।









