CG NEWS : बिलासपुर : बिलासपुर में हाईकोर्ट ने IAS रानू साहू से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए उनके रिश्तेदारों की सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। यह याचिकाएं प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा अटैच की गई करोड़ों की संपत्ति के खिलाफ दायर की गई थीं।
CG NEWS : मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच में हुई। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि जिन संपत्तियों को अटैच किया गया है, वे रानू साहू के कलेक्टर बनने से पहले खरीदी गई थीं और एफआईआर में उनका नाम भी नहीं है।
CG NEWS : हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत “अपराध से अर्जित संपत्ति” की परिभाषा व्यापक है। यदि मूल अवैध कमाई का पता नहीं चलता, तो उसके बराबर मूल्य की अन्य संपत्तियां भी अटैच की जा सकती हैं, भले ही वे पहले कानूनी रूप से खरीदी गई हों।
CG NEWS : कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में सीधे सबूत जरूरी नहीं होते, क्योंकि आर्थिक अपराधों में लेनदेन अक्सर जटिल होते हैं। इसी आधार पर सभी याचिकाएं खारिज कर दी गईं।











