Wallfort Valencia Layout Violation : रायपुर: छत्तीसगढ़ रेरा (RERA) ने रायपुर की चर्चित ‘वॉलफोर्ट एलेन्सिया’ परियोजना के प्रमोटर के खिलाफ बड़ी दंडात्मक कार्रवाई की है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (T&CP) द्वारा स्वीकृत ले-आउट का उल्लंघन करने के आरोप में प्रमोटर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
क्या है पूरा मामला?
मामले की सुनवाई के दौरान रेरा ने पाया कि परियोजना के विकास में स्वीकृत नक्शे का पालन नहीं किया गया। प्रमोटर ने सक्षम प्राधिकारी (T&CP) द्वारा अनुमोदित स्थान से हटकर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का निर्माण कर दिया। यह रेरा अधिनियम 2016 की धारा 14(1) का सीधा उल्लंघन है, जो स्पष्ट करती है कि निर्माण केवल स्वीकृत विनिर्देशों के अनुसार ही होना चाहिए।
आबंटितियों के हितों को ध्यान में रखकर फैसला
प्राधिकरण ने अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया है कि चूंकि वर्तमान में इस STP का उपयोग रहवासियों द्वारा किया जा रहा है, इसलिए इसे ध्वस्त करने का आदेश नहीं दिया गया है। आबंटितियों को होने वाली असुविधा को देखते हुए संरचना को तो बरकरार रखा गया है, लेकिन नियमों की अनदेखी करने पर प्रमोटर को 10 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है।
बिल्डरों को रेरा की चेतावनी
छत्तीसगढ़ रेरा ने इस फैसले के माध्यम से स्पष्ट संदेश दिया है कि किसी भी रियल एस्टेट परियोजना में बिना सक्षम स्वीकृति के ले-आउट या योजनाओं में फेरबदल करना गंभीर अपराध माना जाएगा। प्राधिकरण ने कहा है कि भविष्य में भी ऐसे विचलनों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।













