बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा लागू किए जा रहे युक्तियुक्तकरण (Rationalization) के नए आदेश के खिलाफ अब शिक्षकों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटा दिया है। प्रदेश के विभिन्न जिलों से 34 शिक्षकों ने युक्तियुक्तकरण काउंसलिंग प्रक्रिया में नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिकाकर्ताओं में छत्तीसगढ़ विद्यालयीन कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हैं।
गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने पहले 2 अगस्त 2024 को युक्तियुक्तकरण का आदेश जारी किया था, लेकिन भारी विरोध के चलते उस पर अमल नहीं हो सका। हाल ही में 25 अप्रैल 2025 को संशोधित आदेश जारी किया गया, जिसे लेकर भी शिक्षक संगठनों में असंतोष है। उनका कहना है कि नए आदेश में कई प्रक्रियागत खामियां हैं, जिससे स्थानांतरण और नियुक्तियों में न्यायसंगतता नहीं रह गई।
याचिका में यह भी दावा किया गया है कि काउंसलिंग प्रक्रिया में कई स्थानों पर पारदर्शिता नहीं बरती गई और कई शिक्षकों के अधिकारों का हनन हुआ है। अब हाईकोर्ट इस संवेदनशील मामले की सुनवाई करेगा, जिससे प्रदेश के हजारों शिक्षकों की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं।