Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट आज 2020 के दिल्ली दंगा साजिश मामले में आरोपी उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुनाएगा। दोनों आरोपी पाँच साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं। यह फैसला तय करेगा कि उन्हें राहत मिलेगी या वे फिलहाल जेल में ही रहेंगे।
Supreme Court : जमानत याचिकाओं पर जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ आदेश सुनाएगी। शीर्ष अदालत ने 10 दिसंबर 2024 को दिल्ली पुलिस और आरोपियों की ओर से पेश वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
Supreme Court : उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य पर फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा की साजिश रचने का आरोप है। इनके खिलाफ यूएपीए और भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत केस दर्ज किया गया था।
Supreme Court : फरवरी 2020 की हिंसा में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। यह घटनाएँ सीएए और एनआरसी के विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़की थीं।
Supreme Court : दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 सितंबर को उमर खालिद और अन्य आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अब सभी की निगाहें शीर्ष अदालत के फैसले पर टिकी हैं।











