Singrauli Municipal Corporation Action : सिंगरौली न्यूज़: खुले में मांस बेचने वालों पर नगर निगम का डंडा, एमसीएम टॉकीज और मीट मंडी में वसूला गया भारी जुर्माना

Singrauli Municipal Corporation Action : सिंगरौली। नगर पालिक निगम आयुक्त सविता प्रधान के कड़े निर्देशों के बाद आज शहर में स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा मानकों को ठेंगा दिखाने वाले मांस विक्रेताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने शहर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में औचक निरीक्षण किया, जिससे अवैध रूप से और खुले में मांस बेचने वाले दुकानदारों में हड़कंप मच गया। विशेष रूप से एमसीएम टॉकीज के समीप और मुख्य मीट मंडी क्षेत्र में टीम ने दबिश देकर नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की और मौके पर ही जुर्माना वसूला।

निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि कई मांस विक्रेता शासन के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे थे। दुकानदारों ने मांस को बिना ढके खुले में प्रदर्शित किया था, जो न केवल स्वच्छता नियमों का उल्लंघन है बल्कि गंभीर बीमारियों को भी न्योता देता है। खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार मांस को जाली या पारदर्शी आवरण से ढककर रखना अनिवार्य है, लेकिन निरीक्षण में पाया गया कि धूल और मक्खियों के बीच खुले में विक्रय जारी था। टीम ने ऐसे कई दुकानदारों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध चालान काटे और भविष्य में दोबारा गलती पाए जाने पर दुकान सील करने की चेतावनी भी दी।

नगर निगम आयुक्त सविता प्रधान ने इस कार्रवाई पर स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि शहर की स्वच्छता बनाए रखना और नागरिकों को स्वच्छ व सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि खुले में मांस का विक्रय जनस्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा है और इसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निगम प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यह अभियान केवल आज तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले दिनों में भी शहर के विभिन्न वार्डों और बाजारों में इस तरह का औचक निरीक्षण जारी रहेगा।

इस संयुक्त कार्रवाई के दौरान नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी, स्वच्छता निरीक्षक और स्थानीय पुलिस बल के जवान तैनात रहे। निगम की इस सक्रियता की आम नागरिकों ने भी सराहना की है, क्योंकि खुले में बिकने वाले मांस से न केवल गंदगी फैलती है बल्कि राहगीरों को भी असुविधा का सामना करना पड़ता है। प्रशासन ने सभी विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वे निर्धारित मानदंडों का पालन करें अन्यथा कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें।

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