Right To Education : रायपुर – छत्तीसगढ़ राज्य में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत निजी स्कूलों में छात्रों के प्रवेश के लिए तीसरी लॉटरी 19 अगस्त को निकाली जाएगी। इस अधिनियम के अंतर्गत, निजी विद्यालयों की 25 प्रतिशत सीटों पर आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है।
लोक शिक्षण संचालनालय से मिली जानकारी के अनुसार, इस लॉटरी प्रक्रिया में उन आवेदकों को शामिल किया जाएगा, जिनका चयन पहले की लॉटरी में नहीं हो पाया था। अभिभावकों या बच्चों को इस चरण के लिए कोई नया आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी।
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अधिकारियों ने बताया कि आरटीई अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए अब भी लगभग 6,100 सीटें खाली हैं। इस लॉटरी का उद्देश्य इन रिक्त सीटों को भरना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और निःशुल्क शिक्षा का समान अवसर मिल सके।













