Raipur Bar License Suspended : रायपुर: देर रात तक छलक रहे थे जाम, कलेक्टर ने ‘रास्ता’, ‘ग्रैंड इम्पीरिया’ और ‘मिथ्या क्लब’ के लाइसेंस किए निलंबित

0
217

Raipur Bar License Suspended : रायपुर। राजधानी रायपुर में देर रात तक संचालित होने वाले बार और क्लबों पर प्रशासन ने बड़ा डंडा चलाया है। रायपुर कलेक्टर ने शहर के तीन प्रतिष्ठित बारों— रास्ता होटल बार, द ग्रैंड इम्पीरिया होटल बार और मिथ्या क्लब के लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई निर्धारित समय सीमा के उल्लंघन और आबकारी नियमों की अनदेखी के चलते की गई है।

रात 12 बजे के बाद भी खुले थे दरवाजे जानकारी के अनुसार, पुलिस कमिश्नर कार्यालय द्वारा किए गए आकस्मिक निरीक्षण (सरप्राइज चेकिंग) के दौरान यह पाया गया कि ये तीनों बार निर्धारित समयावधि यानी रात 12 बजे के बाद भी संचालित हो रहे थे। इसके अलावा, जिला आबकारी विभाग के अधिकारियों ने भी जब इन ठिकानों पर दबिश दी, तो वहां कई गंभीर अनियमितताएं और लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन पाया गया, जिसके बाद इन संस्थानों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया था।

3 दिनों के लिए सील होंगे बार मामले की गंभीरता को देखते हुए रायपुर कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 31 (ख) के तहत कार्रवाई करते हुए इन बारों के लाइसेंस 3 दिनों के लिए निलंबित कर दिए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आबकारी वृत्त के प्रभारी अधिकारी अपनी मौजूदगी में इन संस्थानों को सील करेंगे। प्रशासन की इस कार्रवाई से शहर के अन्य बार संचालकों में भी हड़कंप मच गया है।

नियमों के उल्लंघन पर सख्त रुख प्रशासन ने साफ कर दिया है कि शहर की शांति व्यवस्था और आबकारी नियमों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। यदि भविष्य में भी कोई संस्थान तय समय सीमा के बाद संचालित होता पाया जाता है या वहां किसी प्रकार की अनियमितता मिलती है, तो उनके खिलाफ और भी कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

Share The News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here