Campaign Samvedna 2026: गौरी शंकर गुप्ता/धरमजयगढ़/रायगढ़ (02 जुलाई 2026): वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) श्री शशि मोहन सिंह के दिशा-निर्देशन पर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने और त्वरित न्याय दिलाने के लिए चलाए जा रहे विशेष “अभियान संवेदना” के तहत रायगढ़ पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। धरमजयगढ़ पुलिस ने काम से लौट रही एक युवती के साथ सरेराह छेड़छाड़ करने और बीच-बचाव करने पहुंचे उसके रिश्तेदार (जीजा) पर चाकू से ताबड़तोड़ जानलेवा हमला करने वाले आरोपी सागर सारथी उर्फ चेमे नितागी (23 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल खून से सना चाकू भी बरामद कर लिया है, जिसके बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
मोबाइल नंबर मांगने का विरोध करने पर दी जान से मारने की धमकी
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मूल रूप से लैलूंगा थाना क्षेत्र की रहने वाली 19 वर्षीय पीड़िता पिछले छह महीनों से धरमजयगढ़ में किराए के मकान में रहकर मजदूरी का काम करती है। 30 जून 2026 की शाम जब वह अपनी सहेली के साथ निर्माण स्थल पर काम कर रही थी, तभी तुर्कापारा निवासी आरोपी सागर सारथी वहां आ धमका। आरोपी जबरन युवती से उसका मोबाइल नंबर मांगने लगा। जब युवती ने नंबर देने से साफ मना कर दिया, तो आरोपी ने उसके साथ सरेआम छेड़छाड़ और अभद्र हरकतें शुरू कर दीं।
सहेली ने जीजा को बुलाया तो घर से चाकू लाकर किया हमला
हालात बिगड़ते देख युवती की सहेली ने तुरंत फोन कर अपने जीजा को मौके पर बुलाया। उन्होंने मौके पर पहुंचकर आरोपी सागर को शांति से समझाने और वहां से जाने को कहा। इस बात से नाराज होकर आरोपी समाज और कानून के डर को ताक पर रखकर गाली-गलौज करते हुए अपने घर भागा। वह घर से एक धारदार स्टील का चाकू लेकर आया और “तुम लोग मुझे रोकने वाले कौन होते हो” चिल्लाते हुए पीड़िता के जीजा के पेट और छाती पर जान से मारने की नीयत से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया।
भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत संगीन धाराओं में केस दर्ज
पीड़िता की लिखित शिकायत पर थाना धरमजयगढ़ में तत्काल त्वरित कार्रवाई करते हुए नई न्याय संहिता के तहत अपराध क्रमांक 176/2026 दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 74 (छेड़छाड़), 109 (हत्या का प्रयास), 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 296 (अश्लील हरकतें/गाली) एवं 351(2) (आपराधिक धमकी) बीएनएस के अंतर्गत मामला पंजीकृत किया। एसडीओपी धरमजयगढ़ श्री सिद्दांत तिवारी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश जांगडे और एएसआई सुरेन्द्र वर्मा की टीम ने त्वरित दबिश देकर आरोपी को हिरासत में लिया। आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह ने स्पष्ट संदेश दिया है कि रायगढ़ जिले में महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी गुंडे-बदमाश के प्रति पुलिस की नीति ‘जीरो टॉलरेंस’ की है और ऐसे हिंसक तत्वों के खिलाफ सबसे कठोर कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।







