जबलपुर। NCL Assistant Foreman Exam Cancellation: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (High Court) ने नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (NCL) की सहायक फोरमैन ग्रेड-सी भर्ती परीक्षा को अचानक रद्द किए जाने के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने NCL प्रबंधन को आधिकारिक नोटिस जारी कर आगामी दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। इस महत्वपूर्ण मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर 2026 को तय की गई है।
क्या है पूरा मामला?
प्राप्त जानकारी के अनुसार, NCL द्वारा 9 फरवरी 2026 को कुल 270 पदों के लिए सहायक फोरमैन भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। इस चयन प्रक्रिया के तहत 8 अगस्त 2026 को परीक्षा परिणाम घोषित किए गए थे। हालांकि, परिणाम सामने आने के बाद कुछ परीक्षा केंद्रों पर गड़बड़ी और अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुईं, जिसके आधार पर NCL प्रबंधन ने 10 अक्टूबर 2026 को पूरी चयन परीक्षा को ही रद्द करने का आदेश जारी कर दिया था। परीक्षा रद्द होने के बाद से चयनित अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी थी, जिसके चलते उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और परीक्षा रद्द करने के इस फैसले को चुनौती दी।
याचिकाकर्ताओं के तर्क: “चुनिंदा गड़बड़ियों के लिए सबको सजा क्यों?”
याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी करते हुए अदालत में यह प्रमुख तर्क दिया गया कि जब जाँच के दौरान उन चुनिंदा और संदिग्ध अभ्यर्थियों की पहचान पहले ही की जा चुकी है जिन्होंने परीक्षा में गड़बड़ी की थी, तो ऐसे में पूरी चयन परीक्षा और संपूर्ण प्रक्रिया को रद्द करना पूरी तरह से अनुचित और अतार्किक है। याचिकाकर्ताओं ने इसे उन तमाम मेधावी और ईमानदार छात्रों के साथ सीधा अन्याय बताया है जिन्होंने कड़ी मेहनत के बाद यह परीक्षा पास की थी।
यह पूरा मामला जस्टिस विशाल धगट की सिंगल बेंच के समक्ष सुना गया। अदालत ने याचिका में उठाए गए सभी महत्वपूर्ण कानूनी बिंदुओं और अंतरिम राहत की मांग पर NCL प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अब दो सप्ताह बाद प्रबंधन की ओर से क्या पक्ष रखा जाता है, इस पर सभी सफल अभ्यर्थियों की नजरें टिकी हुई हैं।