IRCTC Scam : IRCTC घोटाले मामले में लालू परिवार को बड़ा झटका। राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत कुल 14 आरोपियों पर आरोप तय कर दिए हैं। स्पेशल जज विशाल गोगने ने सभी आरोपियों की मौजूदगी में यह फैसला सुनाया।
IRCTC Scam : कोर्ट ने लालू पर IPC 420, IPC 120B और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(d) और 13(2) के तहत आरोप लगाए। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर 120B और 420 IPC के तहत ट्रायल चलेगा, जबकि लालू के मामले में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत भी मुकदमा चलेगा। कोर्ट ने इसे भ्रष्टाचार का मामला माना और कहा कि लालू परिवार को इस घोटाले से टेंडर में फायदा हुआ।
लालू प्रसाद यादव ने कोर्ट में अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताया। अदालत ने लालू से पूछा कि क्या वह आरोप स्वीकार करते हैं या ट्रायल का सामना करेंगे, लेकिन उन्होंने सभी आरोप खारिज कर दिए।
कोर्ट ने कहा कि CBI ने पर्याप्त सबूत पेश किए हैं और लालू के रेल मंत्री रहने के दौरान इस घोटाले की साज़िश रची गई। आरोपी इस साज़िश में शामिल थे और इसका फायदा लालू परिवार को मिला। राबड़ी और तेजस्वी को भी इस घोटाले में जमीन लाभ हुआ।
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मामले में अन्य आरोपी IRCTC के पूर्व ग्रुप जनरल मैनेजर वीके अस्थाना, आर के गोयल, सुजाता होटल्स के निदेशक विजय कोचर और विनय कोचर शामिल हैं। CBI का दावा है कि 2004-2009 के बीच बिहार के लोगों को ग्रुप D पोस्ट के लिए नौकरी देने के बदले में उनके परिजनों या उनके स्वामित्व वाली कंपनियों के नाम पर जमीन प्राप्त की गई।











