Indore News : इंदौर. व्यापम घोटाले से जुड़े एक और मामले में इंदौर की सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने वर्ष 2011 की परीक्षा में फर्जी परीक्षार्थी बनकर शामिल हुए 12 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। माननीय न्यायाधीश शुभ्रा सिंह की अदालत ने सभी आरोपियों को पांच-पांच साल का कठोर कारावास और एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
Indore News : मामले में जिन आरोपियों को सजा मिली है उनमें मुख्य परीक्षार्थी, फर्जी परीक्षार्थी और बिचौलिये भी शामिल हैं। जांच में पाया गया कि असली अभ्यर्थियों की जगह दूसरे लोग परीक्षा देने पहुंचे थे। यह पूरा खेल पैसे लेकर कराया गया था।
Indore News : सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा जारी आदेश के बाद सभी दोषियों को जेल भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार, सजा पाए आरोपियों में चार आरोपी मध्यप्रदेश के रहने वाले हैं, जबकि अन्य आरोपी उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं।
Indore News : अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस तरह की कृत्य न केवल परीक्षा प्रणाली को दूषित करते हैं, बल्कि योग्य अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ करते हैं, इसलिए कठोर सजा आवश्यक है।











