इंदौर : मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं और CBSE की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने डीजे बजाने के समय और ध्वनि सीमा को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
पलासिया और खजराना में कार्रवाई
इंदौर के पलासिया और खजराना थाना क्षेत्रों में पुलिस ने देर रात तक डीजे बजाने की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर दो DJ सिस्टम जब्त किए गए।
तय समय और ध्वनि सीमा का उल्लंघन
जिला प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि रात 10 बजे तक ही डीजे का उपयोग किया जा सकता है और वह भी निर्धारित ध्वनि सीमा के भीतर। इसके बावजूद कुछ संचालक आदेशों की अनदेखी कर रहे थे, जिस पर पुलिस ने सख्ती दिखाई।
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एडिशनल DCP का बयान
एडिशनल डीसीपी ने बताया कि परीक्षाओं के दौरान विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।पुलिस ने डीजे संचालकों से अपील की है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।













