[Nishaanebaz News] Indore Food Safety: इंदौर। खाद्य सुरक्षा विभाग ने इंदौर के बायपास स्थित Adam’s Ale रेस्टोरेंट पर बड़ी कार्रवाई की है। सीएम हेल्पलाइन पर मिली शिकायत के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया। जांच के दौरान खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता से जुड़ी कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। स्टोर रूम में एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री मिली, जबकि कुछ मसालों और खाद्य पदार्थों में कीड़े रेंगते पाए गए। इसके बाद प्रशासन ने रेस्टोरेंट का खाद्य लाइसेंस आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
स्टोर रूम में 10 से ज्यादा एक्सपायर्ड खाद्य उत्पाद मिले
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने रेस्टोरेंट के स्टोर रूम की जांच की तो वहां 10 से ज्यादा एक्सपायर्ड खाद्य उत्पाद पाए गए। निरीक्षण के दौरान पिस्ता, मिर्च पाउडर और सौंफ में कीड़े मिलने की बात भी सामने आई।अधिकारियों ने मौके पर मौजूद एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री को दोबारा इस्तेमाल होने से रोकने के लिए रेस्टोरेंट संचालक के माध्यम से नष्ट कराया। विभाग ने खाद्य पदार्थों के रखरखाव और स्वच्छता व्यवस्था को लेकर भी गंभीर कमियां पाई हैं।
पानी की जांच रिपोर्ट और कर्मचारियों के मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं मिले
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को खाद्य सामग्री तैयार करने में उपयोग किए जाने वाले पानी की जांच रिपोर्ट उपलब्ध नहीं मिली। इसके अलावा खाद्य निर्माण और हैंडलिंग से जुड़े कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र भी जांच के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए।टीम ने यह भी पाया कि वेज और नॉनवेज खाद्य पदार्थों को एक ही डीप फ्रीजर में रखा गया था। परिसर में साफ-सफाई और खाद्य सुरक्षा मानकों से जुड़ी अन्य खामियां भी सामने आईं।
पनीर से राजमा तक 6 खाद्य नमूने जांच के लिए भेजे
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने जांच के लिए कुल छह खाद्य नमूने लिए हैं। इनमें पनीर, दही, मिर्च पाउडर, सौंफ, पिस्ता और स्वच्छ राजमा चित्रा शामिल हैं।इन सभी नमूनों को खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेज दिया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद नमूनों की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
पहले भी दो मामलों में हो चुका है जुर्माना
विभागीय अधिकारियों के अनुसार, Adam’s Ale रेस्टोरेंट के खिलाफ पहले भी खाद्य सुरक्षा से जुड़े दो मामले न्याय निर्णायक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जा चुके हैं। दोनों मामलों में प्रतिष्ठान पर अर्थदंड लगाया गया था। हालांकि, ये दोनों मामले फिलहाल अपीलीय ट्रिब्यूनल में लंबित बताए गए हैं।
नियमों की अनदेखी पर तत्काल प्रभाव से लाइसेंस निलंबित
Indore Food Safety: खाद्य विभाग के मुताबिक, निरीक्षण के दौरान रेस्टोरेंट में खाद्य अनुज्ञप्ति की शर्तों और खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य कारोबार का अनुज्ञापन एवं पंजीयन) विनियम, 2011 की अनुसूची-4 के प्रावधानों का पालन नहीं पाया गया।परिसर में अस्वच्छ परिस्थितियां और खाद्य सुरक्षा मानकों से जुड़ी गंभीर कमियों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32(3) के तहत रेस्टोरेंट का खाद्य लाइसेंस आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।फिलहाल प्रशासन की आगे की कार्रवाई खाद्य नमूनों की जांच रिपोर्ट और विभागीय जांच के निष्कर्षों पर निर्भर करेगी।





