Durg Murder: महज 1500 रुपये के लिए खूनी खेल: सात नाबालिगों ने मिलकर ली युवक की जान, जानिए फिर शव के साथ क्या किया

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Durg Murder: दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में महज 1,500 रुपये के मामूली लेनदेन के विवाद में सात नाबालिगों ने मिलकर एक 26 वर्षीय युवक की बेरहमी से हत्या कर दी। थाना मोहन नगर क्षेत्र के अंतर्गत शक्ति नगर स्थित पशु आहार किसान राइस मिल के परिसर में बने एक गहरे कुएं से पुलिस ने मृतक का शव बरामद कर इस अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझा लिया है। इस जघन्य हत्याकांड में शामिल सभी सात नाबालिग आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

Durg Murder: पुलिस से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार, गुरुवार की रात करीब 8:30 बजे सूचना मिली थी कि राइस मिल परिसर के एक कुएं में एक युवक का लहूलुहान शव तैर रहा है। कुआं लगभग 30 फीट गहरा होने के कारण शव को बाहर निकालने के लिए एसडीआरएफ (SDRF) की टीम को बुलाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने शव को बाहर निकाला, जिसकी पहचान यशवंत सारथी (26 वर्ष) के रूप में हुई।

Durg Murder: प्रारंभिक जांच में पाया गया कि अज्ञात हमलावरों ने युवक पर बेहद क्रूरता से हमला किया था। आरोपियों ने पहले उसके सिर पर भारी पत्थर से वार किया, फिर टाइल्स काटने वाले कटर से उसके सीने, पेट और पीठ पर ताबड़तोड़ कई वार किए, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद साक्ष्य छिपाने की नीयत से शव को कुएं में फेंक दिया गया।

Durg Murder: मोहन नगर पुलिस ने जब कड़ाई से स्थानीय स्तर पर पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों की जांच की, तो परतें खुलती चली गईं। पूछताछ में खुलासा हुआ कि मृतक यशवंत सारथी और पकड़े गए सभी नाबालिग आरोपी टाइल्स लगाने वालों के साथ मजदूरी का काम करते थे। यशवंत ने मुख्य नाबालिग आरोपी से 1,500 रुपये उधार लिए थे। बार-बार पैसे मांगने के बाद भी जब यशवंत रकम वापस नहीं कर रहा था, तो मुख्य आरोपी ने तैश में आकर अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर हत्या की खौफनाक साजिश रच डाली।

Durg Murder: फोन कर बुलाया और घात लगाकर हत्या

Durg Murder: बुधवार की रात योजना के मुताबिक यशवंत को फोन कर राइस मिल परिसर में बुलाया गया। वहां घात लगाए बैठे सातों नाबालिगों ने उसे दबोच लिया और मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया भारी पत्थर, टाइल्स कटर और अन्य साक्ष्य बरामद कर लिए हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

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