Delhi Riots Case : दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्टूडेंट एक्टिविस्ट उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया है। यह दोनों पिछले पांच साल से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में हैं। अदालत ने हालांकि इसी मामले के अन्य पांच आरोपियों – गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद – को जमानत प्रदान कर दी है।
Delhi Riots Case : इस मामले पर फैसला जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की पीठ ने सुनाया। अदालत ने 10 दिसंबर को दिल्ली पुलिस और आरोपियों की ओर से पेश दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद आज निर्णय सुनाया गया। कोर्ट ने माना कि पांच अन्य आरोपियों की निरंतर हिरासत आवश्यक नहीं है, इसलिए उन्हें जमानत देने का आधार उचित पाया गया।
Delhi Riots Case : ये सभी आरोपी फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों की कथित साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे। उन पर यूएपीए और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
Delhi Riots Case : दिल्ली दंगों के दौरान नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और प्रस्तावित एनआरसी के विरोध प्रदर्शनों के बीच हिंसा भड़की थी, जिसमें 53 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उमर खालिद और शरजील इमाम फिलहाल जेल में ही रहेंगे, जबकि अन्य पांच आरोपी जमानत पर रिहा हो सकेंगे।











