Crime News : रायपुर : छत्तीसगढ़ की रायपुर स्थित विशेष अदालत ने शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने और बाद में जाति के आधार पर शादी से इंकार करने वाले कृषि विस्तार अधिकारी देवनारायण साहू को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर जुर्माना भी लगाया है।
Crime News : मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत में हुई। सरकारी पक्ष के अनुसार, पीड़िता बिलासपुर की रहने वाली है और उसकी आरोपी से पहचान जगदलपुर के एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ाई के दौरान हुई थी। बाद में दोनों रायपुर में कोचिंग के दौरान करीब आए।
Crime News : पीड़िता ने अदालत को बताया कि शुरुआत में उसने अलग जाति होने के कारण रिश्ते से इनकार किया था, लेकिन आरोपी ने नौकरी लगने के बाद शादी का भरोसा दिलाया। इसी भरोसे पर फरवरी 2021 में रायपुर के धरमपुरा स्थित किराए के मकान में आरोपी ने पहली बार शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद भी वह लगातार शादी का वादा कर संबंध बनाता रहा।
Crime News : साल 2024 में नौकरी लगने के बाद आरोपी का व्यवहार बदल गया। पीड़िता के अनुसार, उसने जातिसूचक टिप्पणियां करनी शुरू कर दीं और उसे अपमानित किया। इसके बावजूद उसने नवंबर 2025 में फिर शादी का झांसा देकर संबंध बनाए।
Crime News : 4 दिसंबर 2025 को आरोपी ने रायपुर बुलाकर साफ कहा कि वह उससे शादी नहीं करेगा, क्योंकि वह सतनामी समाज से है और किसी अन्य लड़की से शादी करना चाहता है। इसके बाद उसने संपर्क भी तोड़ दिया।
Crime News : मामले में पीड़िता की मां और भाई ने भी उसके आरोपों का समर्थन किया। मेडिकल रिपोर्ट में भी लंबे समय तक शारीरिक संबंध होने की पुष्टि हुई। अदालत ने माना कि आरोपी शुरू से पीड़िता की जाति जानता था, फिर भी उसने शादी का झूठा वादा कर उसका शोषण किया और बाद में जाति के आधार पर शादी से इनकार कर दिया। इस आधार पर कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं और एससी/एसटी एक्ट के तहत दोषी मानते हुए उम्रकैद सहित अन्य सजा सुनाई है।









