Chhattisgarh News : रायपुर। सेंट्रल जेल रायपुर में नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए शोएब ढेबर, पुत्र अनवर ढेबर, पर आगामी तीन माह तक मुलाकात कक्ष में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कार्रवाई उस समय की गई जब शोएब ने जेल अधिकारियों की स्पष्ट अनुमति के बिना जबरन अधिवक्ता मुलाकात कक्ष में प्रवेश कर न केवल नियमों का उल्लंघन किया बल्कि शासकीय कार्य में भी बाधा उत्पन्न की।
Chhattisgarh News : जेल अधीक्षक की ओर से जारी आधिकारिक आदेश के मुताबिक, शोएब ढेबर को बार-बार मना किए जाने के बावजूद उसने अनुशासनहीनता का परिचय देते हुए जबरन मुलाकात कक्ष में प्रवेश किया, जिससे जेल की सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई। इस मामले की जांच उप जेल अधीक्षक एम.एन. प्रधान द्वारा की गई, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में घटना की पुष्टि की और इसे गंभीर उल्लंघन करार दिया।
जेल नियमावली के नियम 690 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए रायपुर केंद्रीय जेल प्रशासन ने तीन महीने के लिए शोएब ढेबर को किसी भी बंदी से किसी भी प्रकार की भेंट या संवाद से प्रतिबंधित कर दिया है।
प्रशासन सख्त: भविष्य में ऐसे कृत्यों पर कड़ी नजर
जेल अधीक्षक ने कहा कि जेल परिसर की सुरक्षा, अनुशासन और संचालन व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता है। नियमों की अनदेखी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने कड़े कदम उठाए जाएंगे।











