रायपुर। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला : बहुचर्चित शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे छत्तीसगढ़ के दो प्रमुख आरोपियों अनवर ढेबर और अरविंद सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत की खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान शामिल थे, सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों को जमानत देने का आदेश दिया।
अनवर ढेबर, जो इस मामले के प्रमुख आरोपितों में से एक हैं, और पूर्व अधिकारी अरविंद सिंह पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई की थी। इस केस में ईडी ने करोड़ों रुपये की अवैध कमाई का आरोप लगाया है, जिसे शराब बिक्री से जोड़कर मनी ट्रेल तैयार किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला घोटाले से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया में अहम मोड़ माना जा रहा है, जो राज्य की राजनीति और प्रशासनिक तंत्र पर व्यापक प्रभाव डाल सकता है। मामले की आगे की सुनवाई और जांच अभी जारी है।