HomeChhattisgarhDhamtari Triple Murder Case Verdict: धमतरी के बहुचर्चित ट्रिपल मर्डर केस में...

Dhamtari Triple Murder Case Verdict: धमतरी के बहुचर्चित ट्रिपल मर्डर केस में बड़ा फैसला: 5 आरोपियों को उम्रकैद, 1 साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला

Date:

Related stories

धमतरी [Nishanebaaz News]Dhamtari Triple Murder Case Verdict। धमतरी जिले के बहुचर्चित और सनसनीखेज ट्रिपल मर्डर केस में लगभग एक वर्ष के लंबे न्यायिक ट्रायल के बाद अदालत ने बुधवार को अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश मोहन कोर्राम की अदालत ने मामले के 8 आरोपियों में से 5 मुख्य आरोपियों को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास (उम्रकैद) की कठोर सजा सुनाई है।

अदालत के इस फैसले के बाद मृतकों के परिजनों ने राहत की सांस ली और देश की न्याय व्यवस्था के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया।

ढाबा विवाद में हुई थी 3 युवकों की निर्मम हत्या

यह दर्दनाक वारदात 12 अगस्त 2025 की रात धमतरी स्थित एक स्थानीय ढाबे में हुई थी। जानकारी के अनुसार, रायपुर से आए तीन युवकों का स्थानीय आरोपियों के साथ किसी मामूली बात को लेकर विवाद हो गया था। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने तीनों युवकों पर घातक हथियारों व लाठी-डंडों से बेरहमी से हमला कर दिया। इस हिंसक हमले में तीनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। एक ही रात में तीन जिंदगियों के खत्म हो जाने से धमतरी सहित पूरे छत्तीसगढ़ में हड़कंप मच गया था।

पुलिस जांच और अदालती कार्यवाही

घटना की गंभीरता को देखते हुए धमतरी पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए मामले में कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया था।

अदालत का विस्तृत फैसला:

  • 5 आरोपियों को उम्रकैद: हत्या (IPC/BNS धारा) के तहत 5 मुख्य आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा।
  • आर्म्स एक्ट के तहत सजा: 1 अन्य आरोपी को अवैध हथियार रखने/प्रयोग करने (Arms Act) में 3 साल के कारावास की सजा।
  • बलवा और मारपीट: बलवा के आरोप में सभी आरोपियों को 2-2 साल और मारपीट के मामले में 6-6 माह की सजा सुनाई गई।

अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि सभी आरोपियों को दी गई सजाएं एक साथ (Concurrently) चलेंगी।

परिजनों ने जताया न्याय प्रणाली पर भरोसा

करीब एक साल तक चली कानूनी प्रक्रिया के दौरान मृतकों के परिवार गहरे सदमे और दुख में थे। फैसले के दिन कोर्ट परिसर में मौजूद परिजनों ने कहा कि अदालत के इस निर्णय से दोषियों को उनके किए की सजा मिली है। यद्यपि यह फैसला उनके अपनों को वापस नहीं ला सकता, लेकिन इससे कानून और न्याय व्यवस्था पर उनका विश्वास और मजबूत हुआ है।

Share The News
VIKASH KHALKHO
VIKASH KHALKHO
विकास कुमार खलखो एक डिजिटल पत्रकार, समाचार संपादक और SEO कंटेंट क्रिएटर हैं, जिन्हें पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव है। उन्होंने BJMC, Master of Journalism (MJ) और M.Phil. (मीडिया स्टडीज़) की डिग्री हासिल की है और दबंग दुनिया, हमर छत्तीसगढ़ योजना, हरिभूमि, सन स्टार डेली न्यूज़ और छत्तीसगढ़ की आवाज़ जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है। उन्हें हिंदी पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज़ कवरेज, SEO-फ्रेंडली कंटेंट राइटिंग, डिजिटल पब्लिशिंग, कंटेंट स्ट्रैटेजी, थंबनेल डिज़ाइन और सोशल मीडिया मैनेजमेंट में विशेष महारत हासिल है। उनका उद्देश्य सटीक, निष्पक्ष और विश्वसनीय पत्रकारिता के माध्यम से पाठकों तक प्रभावशाली समाचार पहुँचाना और साथ ही उच्च गुणवत्ता वाला डिजिटल कंटेंट तैयार करना है।

Subscribe

- Never miss a story with notifications

- Gain full access to our premium content

- Browse free from up to 5 devices at once

Latest stories

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here