Tuesday, September 29, 2026
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CG NEWS : 23 जनवरी से लागू होगा पुलिस कमिश्नर-सिस्टम:नोटिफिकेशन जारी, 21 थाने कमिश्नर और 12 थाने संभालेंगे SP; 2 हिस्सों में बंटेगी पुलिस

CG NEWS : रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। गृह (पुलिस) विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार रायपुर नगर क्षेत्र को औपचारिक रूप से पुलिस कमिश्नरेट घोषित किया गया है, जो 23 जनवरी 2026 से प्रभाव में आएगा।

CG NEWS : शासन के मुताबिक, रायपुर नगर निगम क्षेत्र की आबादी लगभग 19 लाख है। बढ़ती जनसंख्या, अपराध, ट्रैफिक दबाव और शहरी चुनौतियों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

CG NEWS : 21 शहरी थाने कमिश्नरेट में शामिल

CG NEWS : कमिश्नरेट सीमा में रायपुर नगर पुलिस जिले के अंतर्गत आने वाले 21 थाना क्षेत्र शामिल किए गए हैं, जिनमें सिविल लाइन, देवेंद्र नगर, तेलीबांधा, कोतवाली, गंज, मौदहापारा, गोल बाजार, पुरानी बस्ती, डी.डी. नगर, आमानाका, आजाद चौक, सरस्वती नगर, कबीर नगर, राजेंद्र नगर, मुजगहन, टिकरापारा, उरला (नगर निगम क्षेत्र), खमतराई, गुढ़ियारी, पंडरी और खम्हारडीह शामिल हैं।
इन सभी क्षेत्रों की कानून व्यवस्था अब सीधे पुलिस आयुक्त के अधीन रहेगी।

CG NEWS : रायपुर ग्रामीण जिला अलग रहेगा

पुलिस अधीक्षक रायपुर ग्रामीण के अंतर्गत विधानसभा, धरसींवा, खरोरा, तिल्दा नेवरा, माना, मंदिर हसौद, आरंग, नवा रायपुर, राखी, अभनपुर, गोबरा नवापारा और उरला (नगर निगम बीरगांव के बाहर का क्षेत्र) थाना क्षेत्र यथावत ग्रामीण जिले में बने रहेंगे।

37 वरिष्ठ पद सृजित, नई प्रशासनिक संरचना

कमिश्नरेट के लिए 37 वरिष्ठ पद सृजित किए गए हैं, जिनमें 1 पुलिस आयुक्त, 1 अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, 5 पुलिस उपायुक्त, 9 अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त और 21 सहायक पुलिस आयुक्त शामिल हैं। ये अधिकारी अलग-अलग जोन, अपराध शाखा, यातायात, साइबर सेल, महिला अपराध, इंटेलिजेंस, प्रोटोकॉल और कानून व्यवस्था से जुड़ी इकाइयों का संचालन करेंगे।

मजिस्ट्रेटी अधिकार भी पुलिस को

पुलिस आयुक्त को अब कई मजिस्ट्रेटी अधिकार दिए गए हैं, जिनमें धारा 144 लागू करना, जुलूस व सार्वजनिक सभाओं की अनुमति या प्रतिबंध, निषेधाज्ञा जारी करना और आपात स्थितियों में त्वरित निर्णय लेना शामिल है। पहले ये अधिकार जिला कलेक्टर और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के पास होते थे।

कई अधिनियमों के तहत मिले अधिकार

CG NEWS : कमिश्नरेट अधिकारियों को छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम 2007, मोटर वाहन अधिनियम 1988, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 समेत कई कानूनों के तहत शक्तियां प्रदान की गई हैं।

CG NEWS : सरकार का मानना है कि पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू होने से रायपुर में कानून-व्यवस्था, ट्रैफिक नियंत्रण और अपराध पर अंकुश लगाने में तेजी और प्रभावशीलता आएगी।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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