CG NEWS : गौरी शंकर /घरघोड़ा : घरघोड़ा के अपर सत्र न्यायालय ने हत्या के एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने आरोपी सोनसाय राठिया को दोषी ठहराते हुए उसे उम्रकैद के साथ ₹1000 के अर्थदंड से दंडित किया।
CG NEWS : मामला थाना तमनार क्षेत्र का है। रिपोर्ट के अनुसार, 20 जनवरी 2021 की दोपहर मृतक मनबोध राठिया घर पर मौजूद थे। इसी दौरान जमीन बिक्री को लेकर उनका आरोपी सोनसाय राठिया से विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर आरोपी ने टांगी से गले पर वार कर दिया, जिससे मौके पर ही मनबोध राठिया की मौत हो गई।
CG NEWS : घटना की सूचना मृतक के पुत्र प्रेम साय राठिया ने थाने में दी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान साक्ष्य जुटाकर आरोपी के खिलाफ हत्या की धारा के तहत चालान न्यायालय में पेश किया गया।
CG NEWS : सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। साथ ही मृतक के आश्रितों को ₹1 लाख की क्षतिपूर्ति दिए जाने की भी अनुशंसा की गई है। इस मामले में राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने पक्ष रखा।











