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CG NEWS : घरघोड़ा कोर्ट का बड़ा फैसला: जानलेवा हमले के दोषी को 7 साल की सजा

CG NEWS : घरघोड़ा : घरघोड़ा न्यायालय ने एक आपराधिक मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने आरोपी प्रताप बरवा को सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी।

CG NEWS : मामले के अनुसार, थाना छाल के अपराध क्रमांक 128/2019 में 4 अगस्त 2019 की रात करीब 10 बजे घनाराम और परशराम नावापारा छाल मेन रोड से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान विवेकानंद कान्वेंट स्कूल के पास आरोपी ने उनकी मोटरसाइकिल रोक ली। पुरानी रंजिश को लेकर उसने गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी देते हुए हाकी स्टिक से हमला कर दिया। इस हमले में घनाराम को गर्दन और कमर में गंभीर चोटें आईं, जबकि परशराम के हाथ और शरीर पर चोट लगी।

CG NEWS : घटना के दौरान विमल राठिया और स्वप्निल सारथी ने बीच-बचाव किया और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। प्रार्थी शैलेष यादव की सूचना पर तत्कालीन उपनिरीक्षक हुलस राम जायसवाल ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पूरी कर न्यायालय में प्रस्तुत किया।

CG NEWS : मामले में आरोपी के विरुद्ध धारा 307, 323, 341, 294 और 506-बी के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया था। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद आरोपी को दोषी पाया।

CG NEWS : न्यायालय ने धारा 307 के तहत सात वर्ष, धारा 323 के तहत छह माह, धारा 294 के तहत एक माह और धारा 506-बी के तहत छह माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर कुल 4,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। मामले में राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने पैरवी की।

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