CG NEWS: रायपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस आरक्षक भर्ती मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि चयनित अभ्यर्थियों की जॉइनिंग के बाद खाली रह जाने वाले पदों को वेटिंग लिस्ट के माध्यम से भरा जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी विज्ञापित पद केवल जारी चयन सूची से भर पाना संभव नहीं है।
CG NEWS: यह मामला वर्ष 2024 में पुलिस विभाग द्वारा जारी लगभग 5967 पदों की भर्ती से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि कई अभ्यर्थियों ने एक से अधिक जिलों से आवेदन किया और मेरिट में आने पर वे अलग-अलग जिलों की चयन सूची में शामिल हो गए। इससे वास्तविक रूप से कई पद खाली रह जाने की स्थिति बन रही है।
CG NEWS: सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि चयन सूची में 5948 अभ्यर्थियों के नाम जारी किए गए हैं, लेकिन एक ही अभ्यर्थी का कई जिलों में चयन होना संभव है। ऐसे में वह किसी एक जिले में जॉइन करेगा, तो अन्य जिलों में पद रिक्त रह जाएंगे। इन रिक्त पदों को बाद में वेटिंग लिस्ट से भरा जाएगा।
CG NEWS: मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू की एकल पीठ ने माना कि वर्तमान परिस्थितियों में सभी पद चयन सूची से भर पाना संभव नहीं है। इसलिए राज्य सरकार को निर्देशित किया गया है कि चयनित उम्मीदवारों की जॉइनिंग के बाद बचे हुए पदों को नियमों के तहत वेटिंग लिस्ट से भरा जाए। कोर्ट ने याचिका का निराकरण करते हुए यह भी कहा कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखते हुए रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने की कार्रवाई की जाए।











