दिल्ली में शराब नीति 1 साल के लिए बढ़ाई गई, नई एक्साइज पॉलिसी में देरी, नियमों में नहीं होगा बदलाव

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निशानेबाज न्यूज़ डेस्क :  दिल्ली में नई आबकारी नीति तैयार न होने के कारण सरकार ने मौजूदा शराब नीति को एक साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। पहले यह नीति 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाली थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2027 तक लागू कर दिया गया है।

कारोबारियों को मिली राहत

सरकार के इस निर्णय से शराब विक्रेताओं और लाइसेंसधारकों को बड़ी राहत मिली है। नीति के विस्तार से बाजार में स्थिरता बनी रहेगी और कारोबार प्रभावित नहीं होगा। आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी मौजूदा नियमों के तहत ही लाइसेंस का नवीनीकरण और नए लाइसेंस जारी किए जाएंगे।

किन लाइसेंसों पर लागू रहेगा फैसला

विभाग के अनुसार, रिटेल लाइसेंस की विभिन्न श्रेणियां जैसे L-6, L-6FG, L-6FE, L-S, L-10, L-14, L-23, L-23F और L-30, 2025-26 की नीति के अनुसार ही 2026-27 में भी प्रभावी रहेंगी। इसके अलावा IMFL, विदेशी शराब, बीयर और देशी शराब की बिक्री से जुड़े अलग-अलग दिशा-निर्देश भी जारी किए जाएंगे।

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725 दुकानों पर जारी रहेगा संचालन

राजधानी दिल्ली में फिलहाल करीब 725 शराब की दुकानें चार सरकारी एजेंसियों के माध्यम से संचालित हो रही हैं। इस फैसले से इन दुकानों के संचालन में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी और सप्लाई चेन भी सामान्य बनी रहेगी।

नई नीति पर अभी फैसला बाकी

नई आबकारी नीति को लेकर सरकार अभी अंतिम निर्णय नहीं ले पाई है, हालांकि इसके लिए गठित मंत्रियों के समूह ने अपनी सिफारिशें सौंप दी हैं। माना जा रहा है कि मसौदे पर अभी और विचार-विमर्श किया जाएगा।

2022 की नीति के बाद से जारी विस्तार

गौरतलब है कि जुलाई 2022 में निजी कंपनियों को शराब बिक्री की अनुमति देने वाली नीति को अनियमितताओं के आरोपों के चलते रद्द कर दिया गया था। इसके बाद से सरकार हर साल पुरानी ड्यूटी आधारित व्यवस्था को ही आगे बढ़ा रही है, जिससे व्यवस्था में निरंतरता बनी हुई है।

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