CG NEWS : रायपुर: जिला पंचायत सदस्य से विवाह का झांसा देकर दुष्कर्म, धमकी और मारपीट करने वाले फूड इंस्पेक्टर प्रहलाद राठौर को रायपुर की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे 8 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत में हुई।
CG NEWS : विशेष लोक अभियोजक उमा शंकर वर्मा ने बताया कि प्रहलाद राठौर की पहचान तीन साल पहले जिला पंचायत सदस्य युवती से हुई थी। दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और 18 महीनों तक संबंध रहे। इस दौरान राठौर ने युवती से झूठ कहा कि वह अविवाहित है। बाद में जब पीड़िता को उसके विवाहित होने का पता चला, तो उसने संबंध समाप्त कर दिए। इसके बाद राठौर ने युवती को धमकाना शुरू किया और अश्लील वीडियो वायरल करने की बात कहकर ब्लैकमेल करता रहा।
CG NEWS : 28 फरवरी 2023 को उसने युवती को रायपुर बुलाया, यह कहकर कि वीडियो डिलीट कर देगा। युवती उसके झांसे में आ गई। वह उसे कचना स्थित ओयो लॉज में ले गया, जहां उसे बंधक बनाकर बलात्कार किया गया। अगले दिन जब वह उसे छोड़ने निकला, तो अपने साथियों प्रमिला साहू, कौशल प्रसाद साहू, रजनीकांत साहू, उर्मिला साहू और अनिता साहू को भटगांव तालाब के पास बुलाया। वहां सभी ने पीड़िता की पिटाई की और उसका पर्स छीन लिया।
CG NEWS : घटना के बाद पीड़िता ने खम्हारडीह थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के दौरान 23 गवाहों के बयान लिए और सबूत पेश किए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अभियुक्त प्रहलाद राठौर को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।











