CG NEWS: घरघोड़ा अपर सत्र न्यायालय का फैसला, पत्नी की हत्या के दोषी पति को 7 साल की सजा

0
116
CG NEWS:
CG NEWS:

CG NEWS: गौरी शंकर गुप्ता / घरघोड़ा : घरघोड़ा के अपर सत्र न्यायालय ने पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति को दोषी ठहराते हुए 7 वर्ष के सश्रम कारावास और 1000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश Abhishek Sharma ने सुनाया।

CG NEWS: अपर लोक अभियोजक Rajesh Singh Thakur ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि घटना Kapu थाना क्षेत्र के ग्राम कुंभी चूंआ की है। मृतिका माना बाई के भाई धनीराम तुरी ने 3 फरवरी 2022 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

CG NEWS: रिपोर्ट के अनुसार 2 फरवरी 2022 की रात गांव में माना बाई, उसके पति भीष्म तुरी और सास तिलाई बाई आंगन में आग ताप रहे थे। इसी दौरान खाना बनाने को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर गुस्से में आकर भीष्म तुरी ने जलता हुआ अंगेठा उठाकर अपनी पत्नी माना बाई के सिर पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

CG NEWS: मामले में थाना कापू में अपराध क्रमांक 13/2022 दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी भीष्म तुरी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

CG NEWS: विचारण के दौरान अदालत ने सभी गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले पर गंभीरता से विचार किया। न्यायालय ने पाया कि यह गैर इरादतन हत्या का मामला है। इसके आधार पर आरोपी को धारा 302 के स्थान पर धारा 304 भाग-2 के तहत दोषी ठहराते हुए 7 वर्ष के सश्रम कारावास और 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

CG NEWS: अदालत ने मृतिका माना बाई के आश्रितों को क्षतिपूर्ति दिलाने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण को आवश्यक कार्रवाई करने की अनुशंसा भी की है। मामले में राज्य की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने की।

Share The News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here