CG NEWS : गरियाबंद:छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में भाजपा के मंडल महामंत्री महेश कश्यप को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 5 साल की कैद की सजा सुनाई है। यह घटना जून 2022 की है।
CG NEWS : अदालत में पेश किए गए सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर यह फैसला लिया गया। महेश कश्यप पर आरोप था कि उन्होंने 2,000 रुपये का लालच देकर नाबालिग लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया। पीड़िता द्वारा अपने परिवार को घटना की जानकारी दिए जाने के बाद, 4 जून 2022 को उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
CG NEWS : शुरुआत में, आरोपी महेश कश्यप को 27 दिन जेल में रहने के बाद जमानत मिल गई थी, लेकिन गवाहों के बयानों और साक्ष्यों ने उन्हें दोषी साबित कर दिया। अपर सत्र न्यायाधीश यशवंत वासनीकर ने महेश कश्यप को **धारा 354, 454 और पॉक्सो एक्ट** की विभिन्न धाराओं के तहत यह सजा सुनाई है।











