CG Local News:रायपुर। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत राशन लेने के दौरान यदि किसी हितग्राही का फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक मशीन से मैच नहीं होता है, तो भी उसे राशन से वंचित नहीं किया जा सकता। खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसी स्थिति में पात्र हितग्राहियों को नियमानुसार वैकल्पिक माध्यमों से राशन उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
CG Local News: बुजुर्गों को भी मिलेगी राहत
रायपुर जिले के खाद्य नियंत्रक ने इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी करते हुए बताया कि कई बार उम्र बढ़ने या अन्य कारणों से फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं हो पाता। ऐसे में बुजुर्गों और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में परेशानी का सामना करने वाले हितग्राहियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध है।
नामिनी या OTP से मिल सकता है राशन
खाद्य विभाग के अनुसार, फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने पर पात्र हितग्राही नियमानुसार नामांकित व्यक्ति (नॉमिनी) के माध्यम से या OTP आधारित प्रमाणीकरण के जरिए राशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए निर्धारित नियमों और प्रक्रिया का पालन करना होगा।
फिंगरप्रिंट फेल होने का मतलब राशन से वंचित होना नहीं
CG Local News:खाद्य नियंत्रक ने कहा कि केवल फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं होने के आधार पर यह मान लेना गलत है कि संबंधित हितग्राही को राशन नहीं मिलेगा। विभाग ने लोगों से अपील की है कि अधूरी या भ्रामक जानकारी पर भरोसा न करें और वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में उचित जानकारी प्राप्त करें। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में परेशानी के कारण कोई भी पात्र हितग्राही अपने राशन के अधिकार से वंचित न रहे।